
हुक्काबार एवं सामुदायिक स्तर पर धुम्रपान करना प्रतिबन्धित है। दुकानदार को 1 लाख रूपये तक जुर्माना हो सकता है- जिला परामर्शी…

दुकानदार सिगरेट के विज्ञापन का पोस्टर न लगाए- थाना प्रभारी सेक्टर 4…..
Loose सिगरेट बेचने एवं खुले में धुम्रपान करने से 1000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है- थाना प्रभारी सेक्टर 4….

आज दिनांक 17 नवंबर, 2025 को उपायुक्त श्री अजय नाथ झा के आदेशानुसार सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन एवं सेक्टर-4 थाना प्रभारी श्री संजय कुमार के सहयोग से तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4, व 6ए, 6बी, 6सी के तहत विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें जिला छापामारी दल के सदस्य मो असलम के द्वारा सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सिटी सेन्टर, लक्ष्मी मार्केट, अम्बेडकर चौक एवं स्कूल व बीजीएच अस्पताल के आसपास के कुल 93 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 21 दुकानों/व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुए पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 4900 रूपये की वसूली की गई। इस संबंध में जिला परामर्शी मो असलम ने बताया कि कोटपा संशोधन अधिनियम 2021 तहत कोटपा कानून व अर्थदण्ड में बदलाव किया गया है जो इस प्रकार है :-

धारा-4 सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान पर प्रतिबंध। उल्लंघनकर्ता को Rs. 1000/-(एक हजार रूपये) तक का जुर्माना।
धारा-4ए हुक्काबार पर पूर्ण प्रतिबंध। उल्लंघनकर्ता को 3 वर्ष तक का कारावास जोकि 1 वर्ष से कम नही होगी तथा Rs.100000 (एक लाख रूपये) तक का जुर्माना जोकि Rs. 50000/- (पचास हजार रूपये) से कम नही होगी।

धारा-5 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध। प्रथम अपराध की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास या Rs.1000/-(एक हजार रूपये) तक का जुर्माना अथवा दोनो। द्वितीय अपराध की दशा में 5 वर्ष तक का कारावास या Rs.5000/-(पांच हजार रूपये) तक का जुर्माना अथवा दोनो।

धारा-6ए 21 वर्ष से कम आयु के अवयस्को को तम्बाकू पदार्थ बेचने पर प्रतिबंध। उल्लंघनकर्ता को Rs. 1000/-(एक हजार रूपये) तक का जुर्माना।
धारा-6बी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल एवं सरकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध। उल्लंघनकर्ता को Rs. 1000/-(एक हजार रूपये) तक का जुर्माना।

धारा-6सी खुला सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध। उल्लंघनकर्ता को Rs. 1000/-(एक हजार रूपये) तक का जुर्माना।
सभी दुकानदार से अनुरोध है कि उक्त कोटपा कानून का अनुपालन आवश्य करें । साथ ही तम्बाकू उत्पाद के प्रचार प्रसार से सम्बन्धित कोई भी पोस्टर, बैनर, टैग अपने दुकानों के सामने न लगायें क्योकि तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करना कोटपा 2003 की धारा 5 का उल्लंघन है।

अपील –
सभी आमजनमानस से अपील है कि खुले में धुम्रपान न करे, खुले में धुम्रपान करने से आपके द्वारा छोड़े गये धुआं से अन्य व्यक्ति को भी नुकसान करता है जोकि कोटपा की धारा 4 का उल्लंघन है ऐसे व्यक्ति को 1000 रूपये का जुर्माना हो सेकता है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सेक्टर 4 थाना के एस0आई0 के साथ छापामारी दस्ता उपस्थित थे।
