उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार का किया बैठक

अस्पतालों, विद्यालयों, रेस्टोरेंट, अपार्टमेंट, मैरीज हाल, कोचिंग संस्थानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी को लेकर टीम गठित कर आडिट करने का दिया निर्देश

पीड़ितों के बीच आपदा राहत अनुदान भुगतान किए जाने का कार्य जिला स्तर पर जिला नजारत शाखा से करने को कहा

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त विजया जाधव ने किया बैठक, दिया जरूरी दिशा – निर्देश

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त विजया जाधव ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए) की बैठक किया। मौके पर *जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार, अस्पताल उपाधीक्षक डा. अरिवंद कुमार, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार, जिला अग्निशमन पदाधिकारी भगवान ओझा, जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।

बैठक में उपायुक्त ने जिला अंतर्गत संचालित अस्पतालों, विद्यालयों, अपार्टमेंट, मैरीज हाल, रेस्टूरेंट, कोचिंग सेंटर, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी (अग्नि सुरक्षा) का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं इसकी जांच कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने, नियमों की अनदेखी करने वालों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कहीं। उन्होंने एक टीम गठित कर कुछ बड़ें प्रतिष्ठानों का जांच करने को कहा। इस बाबत जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को संबंधित विभागों को पत्र जारी करने को कहा।

इस क्रम में सिविल सर्जन कार्यालय को सभी अस्पतालों में, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को सभी विद्यालयों में, अपर नगर आयुक्त कार्यालय चास एवं कार्यपालक अभियंता फुसरो को क्षेत्रा अंतर्गत अपार्टमेंट, मैरीज हाल, छोटे – बड़ें व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि में फायर शेफ्टी नियमों को अनुपालन सुनिश्चित करने एवं इसकी जांच – पड़ताल का निर्देश दिया।

नगर निगम चास – नगर परिषद फुसरो को आमजनों के बीच इसे सुनिश्चित करने के लिए पोस्टर/इश्तेहार आदि लगाने को कहा। इसके अलावा बैठक में कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर जरूरी दिशा – निर्देश दिया गया। वहीं, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखने का निर्देश दिया।

बैठक में, प्राकृतिक आपदा/स्थानीय आपदा से मृत / प्रभावित व्यक्तियों को आपदा राहत अनुदान का अंचल कार्यालय द्वारा भुगतान किये जाने के कार्य को जिला स्तर पर जिला नजारत शाखा से किये जाने का निर्णय लिया गया।

वहीं, जिला अंतर्गत अवस्थित सभी प्रमुख औद्योगिक स्थानों को आन साइट प्लान (On Site Plan) एवं शेफ्टी आडिट (Safety audit) कराये जाने का आदेश दिया गया।

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