शिक्षक व बच्चों की जवाबदेही है, स्कूल को तम्बाकू मुक्त रखें

बोकारो :- आज दिनांक 25 जून, 2024 को मध्य विद्यालय माराफारी एवं मध्य विद्यालय सिवनडीह में तम्बाकू के दुष्परिणाम विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्राचार्य द्वारा किया गया। सेमिनार में जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मो0 असलम द्वारा सभी बच्चों को तम्बाकू के दुष्परिणाम, तम्बाकू में पाये जाने वाले जहरीले तत्व, तम्बाकू के प्रयोग से स्वास्थ्य पर दीर्घ अवधी परिणाम, Second hand Smoke व उससे होने वाले नुकसान, तम्बाकू नशा मुक्ति केन्द्र व तम्बाकू छोडने के उपाय, तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान को कैसे किया जाये और इसमें बच्चों की क्या जवाबदेही है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

■ आज से तम्बाकू न हम प्रयोग में लायेंगे और न ही हम अपने घरो में इसका उपयोग करने देगे-

स्कूल प्राचार्य द्वारा बच्चों को बताया गया कि तम्बाकू कई प्रकार के है जो मार्केट के अन्दर मिलते है कुछ स्मोकिंग वाले होते है और कुछ चबाने वाले। तम्बाकू किसी भी तरह से लिया जाये तो वह नुकसान करता है चाहे चबा कर, पी कर या मंजन के शकल में लिया जाये। ऐसे मे ंहम सभी आज दृढ संकल्प लें कि आज से तम्बाकू न हम प्रयोग में लायेंगे और न ही हम अपने घरो में इसका उपयोग करने देगे। तभी यह कार्यक्रम सफल हो पायेगा और हम सबसे पहले अपने विद्यालय और फिर अपने देश को तम्बाकू मुक्त कर पायेगे।

जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई गाईडलाईन के अनुसार सभी स्कूल में टाफी गाईडलाईन का अनुपालन करना होगा।

■ टाफी गाईडलाईन क्या कहता है :-

◆ विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड/दिवाल लेखन होना चाहिए।

◆ विद्यालय के अन्दर यह परिसर/भवन तम्बाकू मुक्त है इसका बोर्ड/दिवाल लेखन होना चाहिए।

◆ परिसर के अन्दर तम्बाकू, तम्बाकू उत्पाद के उपयोग का कोई सबूत नही है, अर्थात सिगरेट/बीेड़ी बटस या छोडे गए गुटका/तम्बाकू के पाउच/थूकने के धब्बे नही होना चाहिए।

◆ परिसर मंे तबाकू के दुष्परिणाम को दर्शाती पोस्टर एवं अन्य जागरूकता सामगी्र का प्रर्दशन किया गया हो।

◆ पिछले 6 महीनों के दौरान कम से कम एक बार तम्बाकू नियंत्रण पर कोई गतिविधि का आयोजन करना।

◆ तम्बाकू मॉनिटर का नाम/ पदनाम और सम्पर्क नम्बर का उल्लेख साइनेज पर किया गया हो।

◆ शिक्षण संस्थान के आचार संहिता के कोड में “तम्बाकू का उपयोग नही” किए जाने संबंधित मानदंड का समावेश।

◆ शिक्षण संस्थान की चाहरदीवारी से 100 गज क्षेत्र के दायरे मंे पीली रेखा द्वारा “तम्बाकू मुक्त क्षेत्र” अंकित किया गया हो।

◆ शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकाने न हों।

सेमिनार के दौरान सोशल वर्कर छोटेलाल दास, विद्यालय के शिक्षक, स्टाफ व बच्चे उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN