मॉनसून सत्र में नदी बालू घाटों पर खनन पूर्णत: प्रतिबंधित, वैध भंडारण स्थलों से करें खरीदारी: डीएमओ

अधिसूचित भंडारण स्थलों से ही होगी बालू आपूर्ति

जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) श्री रवि कुमार द्वारा जानकारी दी गई है कि जिले के सभी नदी बालू घाटों पर मॉनसून सत्र (10 जून 2025 से 15 अक्टूबर 2025) तक बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

बालू आपूर्ति हेतु जिले के तीन वैध भंडारण स्थलों को अधिकृत किया गया है, जहां से लोग आवश्यकतानुसार बालू खरीद सकते हैं।

अधिसूचित वैध भंडारण स्थल इस प्रकार हैं:-

1️⃣ Jharkhand State Mineral Development Corporation Ltd. (JSMDCL)
➡️ अंचल+थाना: पेटरवार | मौजा-खेतको | कुल रकबा- 0.45 एकड़

2️⃣ महाशा इंटरप्राइजेज (पारटो ओम प्रकाश माहाशा)
➡️ अंचल+थाना: चन्द्रनकियारी | मौजा- गुल्लीभिठा | कुल रकबा- 1.00 एकड़

3️⃣ जय माता दी इंटरप्राइजेज (प्रो० हरप्रीत सिंह जंगी)
➡️ अंचल+थाना: जरीडीह | मौजा- बौंधीडीह | कुल रकबा- 3.74 एकड़

डीएमओ ने आम लोगों से अपील किया है कि वह केवल अधिसूचित भंडारण स्थलों से ही बालू खरीदें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

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