23 दुकानों का काटा गया चालान।

ई-सिगरेट की जांच हेतु सेक्टर-4 थाना क्षेत्र में चलाया गया विशेष अभियान।

दुकानदार बिना वैधानिक चेतावनी चित्र वाले सिगरेट की बिक्री न करें।

कोटपा के तहत सेक्टर-4 थाना क्षेत्र में 23 दुकानों का काटा गया चालान।

सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6 ए, 6 बी व ई-सिगरेट तहत नियमित जंाच अभियान थाना प्रभारी सेक्टर 4 के निर्देशन में जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम व सेक्टर-4 छापामारी दल के द्वारा सेक्टर 4 के सिटी सेन्टर, जियो रिलायन्स माल के पीछे, लक्ष्मी मार्केट, अम्बेडकर चौक के पास छापामारी अभियान चलाया गया। जिसमें लगभग 107 दुकानों की जांच की गई जिसमें कुल 23 दुकानदारों व व्यक्तियों से कोटपा-2003 की धारा 4, 6ए व 6बी के उल्लंघन की स्थिति में अर्थदण्ड के रूप में 4150 रूपये की वसूली की गई और छापामारी के दौरान ई-सिगरेट पर विशेष अभियान का ध्यान में रखते हुये सभी दुकानों में जांच की गई जिसमे एक भी दुकान पर ई-सिगरेट नही मिला।
जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि आज विशेष अभियान ई-सिगरेट को लेकर चलाया गया है लेकिन अभी तक बोकारो जिला में इसकी उपलब्धता नही पाई गई परन्तु कुछ दुकानो पर देखा गया कि बिना चेतावनी वाली चित्र के सिगरेट या खुला सिगरेट बेचा जा रहा है जोकि कोटपा-2003 की धारा 7 का सीधे उल्लंघन है।

जिला परामर्शी के अनुसार सभी विक्रेता/दुकानदार को सूचित किया जाता है कि कोटपा 2003 की धारा 6 ए में वर्णित प्रावधानों के आलोक में वैधानिक चेतावनी वाले बोर्ड (आकार एवं मापदण्ड) के अनुरूप जिसमें लिखा हो ’’18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है’’ प्रमुखता से प्रदर्शन किया गया हो।

इस अवसर पर सेक्टर-4 थाना की गश्ती टीम के साथ जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो उपस्थित थे।

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