31 मार्च, 2025 तक लाभुक ई – केवाईसी नहीं कराते है तो लाभुक राशन के लाभ से वंचित हो सकते है- डीएसओ, बोकारो….

ई-पोस मशीन में बीप की आवाज आने के बाद ही खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करें – डीएसओ, बोकारो….

आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन एवं जन सामान्य तक योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आज दिनांक 21 मार्च, 2025 को कैंप टू स्थित बोकारो टाउन हॉल के सभागार में दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार के निर्देशानुसार आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन एवं जन सामान्य तक योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आज दिनांक 21 मार्च, 2025 को कैंप टू स्थित बोकारो टाउन हॉल के सभागार में दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती शालिनी खालको द्वारा की गई। कार्यशाला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना, मुख्यमंत्री चना दाल वितरण योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना एवं चीनी वितरण योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंतोदय अन्न योजना (पीला कार्ड) एवं प्राप्त गृहस्थ योजना (गुलाबी कार्ड) इसके पात्र राशन कार्ड धारक को 35 किलोग्राम प्रति कार्ड एवं 05 किलोग्राम प्रति सदस्य को प्रतिमाह मुफ्त अनाज दिया जाता है। उसी प्रकार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत हरा कार्ड धारक वाले प्रति सदस्य 05 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जाता है।

उसी तरह मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना एवं मुख्यमंत्री चना दाल वितरण योजना के तहत तीनों रंगों के पात्र राशन कार्ड धारक को 01- 01 किलोग्राम नमक एवं चना दाल मुफ्त दिया जाता है।

सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत 01 साड़ी एवं 01 धोती/लुंगी (प्रति छ: माह में) प्रति वस्त्र 10 रुपए में दिया जाता है। इसी प्रकार चीनी वितरण योजना के तहत केबल पीला कार्ड धारक को 01 किलोग्राम प्रति माह निर्धारित अनुदानित मूल्य पर दिया जाता है।

ई-पोस मशीन में बीप की आवाज आने के बाद ही खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करें-

कार्यशाला में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती शालिनी खालको द्वारा बताया गया कि लाभुक यह सुनिश्चित करें कि खाद्यान्न प्राप्त करने के समय वेइंग मशीन पर रखा हुआ हो एवं ई-पोस मशीन में अंगूठा लगाने के उपरांत बीप का आवाज आने के बाद तथा पर्ची प्राप्त करने के उपरांत ही अपना खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करें। साथ ही उन्होंने बताया कि दुकानदार द्वारा उपर्युक्त वस्तुओं का वितरण निर्धारित मात्रा एवं दर पर नहीं किए जाने पर टोल फ्री नंबर 18002125512 एवं 1967 पर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही अयोग्य (अपवर्जन मानक) लाभुकों को नाम हटाने हेतु सभी जन प्रतिनिधि लिखित शिकायत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में साक्ष्य के साथ कर सकते हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक लाभुक ई – केवाईसी नहीं कराते है तो लाभुक राशन के लाभ से वंचित हो सकते है-

जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती शालिनी खालको ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों (पीला कार्ड एवं गुलाबी कार्ड) को ई-केवाईसी पूर्ण किए जाने की अंतिम तिथि आगामी 31 मार्च 2025 तक निर्धारित है। इससे पहले सभी लाभुक अपने अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई केवाईसी कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बताया कि अगर आपके परिवार के कोई भी सदस्य जिला अथवा राज्य से बाहर हैं तो उसी स्थान के नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर एक ई -केवाईसी करना सुनिश्चित करें तथा अपने परिवार के मृत सदस्य से संबंधित सूचना अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेता को देते हुए राशन कार्ड से नाम विलोपित करना सुनिश्चित करें।

मौके पर बेरमो अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहायक गोदाम प्रबंधक डोर स्टेप डिलीवरी एवं जन वितरण प्रणाली दुकानदार उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN