नामांकन कोषांग के अधिकारियों – कर्मियों को दिया गया विस्तृत प्रशिक्षण

नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर (एनएलएमटी) श्रीमती गीता चौबे ने दिया प्रशिक्षण

प्रशिक्षण सत्र में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव,उप विकास आयुक्त श्री संदीप कुमार,सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ चास श्री ओम प्रकाश गुप्ता,सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी,नोडल पदाधिकारी श्रीमती वंदना शेजवलकर,जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती प्रतिभा कुजूर आदि हुए शामिल

प्रशिक्षण में नामांकन के लिए उम्मीदवारों के कांस्टीट्यूशनल क्वालिफिकेशन, कांस्टीट्यूशनल डिसक्वालीफिकेशन,शपथ पत्र/फार्म,अधिसूचना जारी होने की पब्लिक नोटिस/फार्म-1,एफिडेविट फार्म,नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटनी,उम्मीदवारों की नाम वापसी,चुनाव चिन्ह आवंटन एवं सामग्री कोषांग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई

समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव की अध्यक्षता में लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर नामांकन से संबंधित विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर (एनएलएमटी) श्रीमती गीता चौबे ने क्रमवार प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के संबंध में विस्तार से बताया। मौके पर उप विकास आयुक्त श्री संदीप कुमार,वरीय नोडल पदाधिकारी श्रीमती मेनका,सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ चास श्री ओम प्रकाश गुप्ता,सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी,नोडल पदाधिकारी श्रीमती वंदना शेजवलकर,जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती प्रतिभा कुजूर समेत नामांकन कोषांग के अधिकारी एवं कर्मी आदि उपस्थित थे।

नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर (एनएलएमटी) श्रीमती गीता चौबे ने प्रशिक्षण सत्र में उम्मीदवारों के कांस्टीट्यूशनल क्वालिफिकेशन (संवैधानिक योग्यता),कांस्टीट्यूशनल डिसक्वालीफिकेशन (संवैधानिक अयोग्यता),शपथ पत्र/फार्म,अधिसूचना जारी होने की पब्लिक नोटिस/फार्म-1,एफिडेविट फार्म,नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटनी,उम्मीदवारों की नाम वापसी,चुनाव चिन्ह आवंटन एवं सामग्री कोषांग के संबंध में कार्य/तैयारी आदि की विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने प्रशिक्षण सत्र में क्रम वार बताया कि उम्मीदवारों के नामांकन के लिए क्या योग्यता एवं अयोग्यता निर्धारित है। उम्मीदवारों को नामांकन प्रपत्र दाखिल करने के दौरान उन्हें शपथ पत्र पढ़ना जरूरी है, उम्मीदवार की आयु नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि तक 25 वर्ष होनी चाहिए,अवकाश के दिन नामांकन प्रपत्र की बिक्री – दाखिल नहीं होगी। सरकारी कंपनियों के सचिव,प्रबंधक एवं मैनेजिंग अभिकर्ता निर्वाचन के लिए अयोग्य हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया है,वह भी निर्वाचन नहीं लड़ सकते हैं आदि की जानकारी दी।

प्रशिक्षण में नामांकन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, सभी तरह की निर्वाचन से संबंधित जानकारी 06 राष्ट्रीय स्तर एवं 03 राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को सूचना देने, सुविधा एप के माध्यम से कार्यों के निष्पादन, निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय कक्ष के आस -पास निषेधज्ञा लागू करने आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

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