
- कोटपा-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु चास थाना क्षेत्र में चलाया गया छापामारी अभियान।
- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू बेचना कोटपा-2003 की धारा 6ए का उल्लंघन है।
- कोटपा के तहत चास के 13 दुकानदारों को चालान किया गया।
- कोटपा के तहत छापामारी के दौरान दुकानों से तम्बाकू उत्पाद के प्रचार वाले पोस्टर हटाये गये।

आज दिनांक 28.04.2025 को डा0 अभय भूषण प्रसाद सिविल सर्जन बोकारो के निर्देशन एवं चास थाना प्रभारी खुर्शीद आलम के सहयोग से तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA.2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत जंाच अभियान चलाया गया जिसमें जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम के द्वारा चास थाना क्षेत्र के धर्मशाला मोड, महावीर चौक, जोधाडीह रोड, आई0टी0आई0 मोड के कुल 83 दुकानों की जांच की गई जिसमें 13 दुकानों/व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 2320 रूपये की वसूली की गई।
जिला परामर्शी मो0 असलम तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो ने बताया कि आज चास थाना अन्तर्गत छापामारी के दौरान दुकानों से तम्बाकू उत्पाद के प्रचार वाले पोस्टर हटाये गये और उन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू बेचना कानूनन अपराध है इसका एक पोस्टर दुकान के सामने लगाने हेतु कहा गया।
मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो द्वारा बताया गया कि स्कूल के 100 गज के दायरे में आने वाले सभी दुकानों के अन्दर तम्बाकू उत्पाद की उपलब्धता की जांच की गई जिसमें पांच दुकानों में तम्बाकू उत्पाद बेचते हुये पाया गया जिन्हें कोटपा-2003 की धारा 6 बी के तहत चालान किया गया। छापामारी के दौरान दुकानांे पर लगे सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन वाले पोस्टर को हटाया गया।
इस अवसर पर चास थाना से छापामारी दल व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थे।