इन 7 तरह की महिलाओं को नहीं मिलेंगे मैय्याँ सम्मान योजना के 7500 रुपये, जिन्हें नहीं मिला 7500 रूपये, तो कब तक मिलेगा?

इन 7 तरह की महिलाओं को नहीं मिलेंगे मैय्याँ सम्मान योजना के 7500 रुपये, जिन्हें नहीं मिला 7500 रूपये, तो कब तक मिलेगा?

रांची। झारखंड सरकार ने मंईया सम्मान योजना के तहत पहले चरण में 38 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 7500 रुपये की राशि जमा कर दी है। हालांकि, सरकार ने अब स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ खास श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया गया है।

आइए जानते हैं वे कौन-सी महिलाएं हैं, जिन्हें मंईया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा:-

50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि मंईया सम्मान योजना का लाभ सिर्फ 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाएगा। अगर किसी महिला की उम्र 1 मार्च 2025 तक 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

रोजगार से जुड़ी महिलाएं

जो महिलाएं पहले से किसी नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं और उन्हें हर महीने नियमित रूप से वेतन मिल रहा है, उन्हें मंईया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मंईया सम्मान योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहायता देना है। जिन महिलाओं के पास पहले से आय का स्रोत है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

पेंशन योजना की लाभार्थी महिलाएं

अगर कोई महिला पहले से ही किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना (जैसे कि विकलांग या विधवा पेंशन) का लाभ ले रही है, तो उसे मंईया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

सरकारी नौकरी वाले परिवार की महिलाएं

अगर लाभार्थी महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी कर रहा है या सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन ले रहा है, तो ऐसी महिलाओं को मंईया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी वाले परिवार पहले से ही आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, इसलिए ऐसी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

जनप्रतिनिधियों के परिवार की महिलाएं

अगर लाभार्थी महिला के परिवार में कोई भी सदस्य सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि रह चुका है, तो ऐसी महिलाओं को मंईया सम्मान योजना से बाहर कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि जनप्रतिनिधियों के परिवार पहले से ही आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, इसलिए उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आयकर दाता के परिवार की महिलाएं

टाइम्स न्यूज रांची। अगर लाभार्थी महिला के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर (Income Tax) देता है, तो उसे मंईया सम्मान योजना से बाहर कर दिया जाएगा। जो परिवार आयकर देता है, वह आर्थिक रूप से सक्षम होता है और उसे सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आयकर दाता के परिवार की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

EPF धारक महिलाएं

जो भी महिलाएं कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की सदस्य हैं, उन्हें मंईया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। EPF धारकों को पहले से ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है। जो महिलाएं पहले से EPF का लाभ ले रही हैं, उन्हें मंईया सम्मान योजना से बाहर कर दिया जाएगा।

7500 रूपये कब तक मिलेगा

मिली जानकारी के अनुसार जिन महिलाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है और दस्तावेज सही हैं, उनके बैंक खाते में 31 मार्च 2025 तक 7500 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। जिन महिलाओं के दस्तावेज अधूरे हैं या जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है उन्हें लाभ नहीं मिलेंगे। अगर आपने अभी तक अपने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं या सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा करें ताकि आपको मंईया सम्मान योजना का लाभ मिल सके।

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