
राज्य निर्वाचन आयोग के नए निर्देश के अनुसार
दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार अब स्थानीय नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

यह नियम 2013 से लागू Jharkhand Municipality Act के प्रावधानों के अनुसार है, लेकिन अब जिला प्रशासन को पत्र भेजकर इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

❓ क्या यह फैसला जनसंख्या नियंत्रण की ओर कदम है या लोकतांत्रिक भागीदारी पर रोक?
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